11:04 pm Friday , 31 July 2026
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वजीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में सोनू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड

वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2022 धारा 363/376(3) भादवि व ¾(2) पॉक्सो एक्ट बनाम सोनू पुत्र वीरपाल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बडनौमी थाना बिल्सी जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र यादव थाना वजीरगंज द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार आरक्षी त्रिवेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय पॉक्सो 03 कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.01.2026 को माननीय न्यायालय पॉक्सों 03 कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त सोनू उपरोक्त को धारा 363/376(3) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 30,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। लोक अभियोजक प्रदीप भारती, तत्कालीन विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र यादव तथा पैरोकार आरक्षी त्रिवेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।

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