*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में संलिप्त 05 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 25,000-25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 856/17, 872/17, 873/17 धारा 302/34, 307/34 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 बनाम 1-कुंवरपाल 2-अमरपाल पुत्रगण वृंदावन 3- नरेशपाल 4- शिवम 5-हरिओम पुत्रगण रामसिंह निवासीगण ग्राम कौर थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना एसओ श्री ललित मोहन थाना दातागंज द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 एफ0टी0सी0 बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल गंगवार थाना दातागंज द्वारा मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 एफ0टी0सी0 कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27-01-2025 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 एफ0टी0सी0 कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1-कुंवरपाल 2-अमरपाल पुत्रगण वृंदावन 3- नरेशपाल 4- शिवम 5-हरिओम पुत्रगण रामसिंह निवासीगण ग्राम कौर थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ को मु0अ0सं0 856/17 धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 15,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। कुंवरपाल आदि 05 नफर अभियुक्तगण उपरोक्त को मु0अ0सं0 856/17 धारा 307 भादवि सपठित धारा 34 भादवि में प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है । तथा मु0अ0सं0 872/17 बनाम कुंवरपाल उपरोक्त को धारा 3 सपठित धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। मु0अ0सं0 873/17 बनाम अमरपाल उपरोक्त को धारा 3 सपठित धारा 25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।
पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल गंगवार तथा लोक अभियोजक श्री ओमपाल कश्यप एवं विवेचक एसओ श्री ललित मोहन थाना दातागंज का योगदान सराहनीय रहा ।