पशु चिकित्सा अधिकारी आसफपुर द्वारा बताया गया कि भारत सरकार ,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना 30 दिसंबर 2024 के अनुसार पशुओं में उपयोग के लिए निमेसूलाइड दबा के सभी फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण करना करना सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिबंधित है पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निमेसूलाइड दबा के प्रयोग से पशुओं में यकृत व गुर्दे के विकार होते हैं जिसको ध्यान में रखकर सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है विकासखंड आसफपुर में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर को उक्त की सूचना दे दी गई है।यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार द्वारा निमेसूलाइड का प्रयोग बच्चों में प्रतिबंध किया जा चुका है
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