*पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 1,00,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना कुंवरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/2023 धारा 377/342 भादवि व 5 (M)/6 पोक्सो एक्ट बनाम रमाकान्त उर्फ गोलू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम हरनाथपुर थाना कुंवरगांव जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री रविशंकर यादव द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0 का0 देवेन्द्र कुमार थाना कुंवरगांव द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17-12-2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बदायूँ द्वारा अभियुक्त रमाकान्त उर्फ गोलू उपरोक्त को धारा 377 भादवि 5(M)/6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा 1,00,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त रमाकान्त उर्फ गोलू उपरोक्त को धारा 342 भादवि के अन्तर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 1,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त रमाकान्त द्वारा उक्त मामलें में जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड सम्पूर्ण धनराशि मुकदमे के पीडित बालक को चिकित्सा के समय और पुनर्वास की पूर्ति के रूप मे देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0 का0 देवेन्द्र कुमार थाना कुंवरगांव तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी, वीरेन्द्र वर्मा तथा प्रदीप भारती विवेचक उ0नि0 रविशंकर यादव का योगदान सराहनीय रहा।