*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उसहैत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2021 धारा 376 भादवि बनाम गौरव पुत्र बालकराम निवासी ग्राम बिरिया डांडा थाना उसहैत जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री बृजेश बाबू द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ADJ/ (FTC-1)/(CAW) बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सौरभ थाना उसहैत द्वारा मा0 न्यायालय ADJ/(FTC-1)/(CAW) बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 13-12-2024 को न्यायालय ADJ/(FTC-1)/(CAW) बदायूँ द्वारा अभियुक्त गौरव उपरोक्त को धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा उक्त मामलें में जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सौरभ थाना उसहैत तथा लोक अभियोजक एडजीसी मुनेन्द्र प्रताप सिंह, विवेचक उ0नि0 बृजेश बाबू का योगदान सराहनीय रहा ।