*पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के आरोप में संलिप्त अभि0 को न्या0 द्वारा जेल मे वितायी गयी अवधि व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनीस पुत्र शमसुद्दीन निवासी ग्राम स्वरूपुर थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उप निरीक्षक लवगिरी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय ACJ(SD)ACJM-1 , बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 रोहित कुमार थाना उघैती द्वारा मा0 न्यायालय ACJ(SD)ACJM-1, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-11-2024 को मा0 न्यायालय ACJ(SD)ACJM-1, बदायूँ द्वारा अभियुक्त अनीस उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल मे वितायी गयी अवधि व 500/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 रोहित कुमार तथा लोक अभियोजक विकास कुमार वर्मा (एपीओ) एवं विवेचक उप निरीक्षक लवगिरी का योगदान सराहनीय रहा