7:47 pm Friday , 30 May 2025
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सजा से दण्डित

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया।

थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 645/89 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम असलम उर्फ अफजाल पुत्र अरवे खां निवासी कोठी कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 श्री एस0एन0 श्रीवास्तव द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना सिविल लाइन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-11-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त असलम को धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत जेल मे बिताई गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक सुश्री सौम्या अरुण तथा विवेचक उ0नि0 श्री एस0एन0 श्रीवास्तव का योगदान सराहनीय रहा।

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