11:49 am Saturday , 24 May 2025
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सजा और जुर्माना

*पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को न्यायालय बदायूँ द्वारा 10 वर्ष का कारावास तथा 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 389/11 धारा 304 भादवि बनाम प्रकाश पुत्र नौवत सिंह निवासी मोहल्ला नं0- 03 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं की विवेचना उ0नि0 राजीव प्रसाद शर्मा थाना बिल्सी द्वारा की गयी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना बिल्सी कां0 संजीव कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-10-2023 को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 304 भाग (ii) भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 03 माह का कारावास भुगतना होगा ।

*पैरवी करने वाले पैरोकार थाना बिल्सी कां0 संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तथा ऐश्वर्य कुमार राजपूत तथा विवेचक उ0नि0 राजीव प्रसाद शर्मा थाना बिल्सी का योगदान सराहनीय रहा।*

सोशल मीडिया सेल
जनपद बदायूं।

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