
बदायूं
बदायूं पुलिस की बड़ी सफलता: मादक पदार्थ तस्कर को सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बदायूं पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना वजीरगंज क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 374/2023, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त राशीद अली पुत्र मोहसीन निवासी ग्राम दूगी, थाना वजीरगंज, बदायूं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक जगवीर सिंह द्वारा की गई और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय, बदायूं में दाखिल किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देशन में इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। समयबद्ध और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा।
मंगलवार को माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, बदायूं ने अभियुक्त राशीद अली को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
इस कार्रवाई में पैरोकार आरक्षी त्रिवेन्द्र, विवेचक उप निरीक्षक जगवीर सिंह एवं लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह की भूमिका सराहनीय रही। बदायूं पुलिस की इस सफलता को नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अहम उपलब्धि माना जा रहा है।
केशव गुप्ता
बदायूं पुलिस की बड़ी सफलता: मादक पदार्थ तस्कर को सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना
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