
बदायूं
गला घोंटकर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूं पुलिस की बड़ी सफलता
बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना हजरतपुर क्षेत्र में गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना हजरतपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 187/2024 धारा 103(1) व 351(2) बीएनएस के तहत अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी पुत्र सुरेन्द्र निवासी बक्सेना थाना हजरतपुर, बदायूं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र एडीजे-10 कोर्ट बदायूं में प्रेषित किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के निर्देशन में इस मुकदमे को “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनीटरिंग सेल बदायूं एवं पैरोकार आरक्षी विनोद द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध कराने में सफल रहा।
माननीय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूं ने दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी को धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 351(2) बीएनएस के तहत दो वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामले में प्रभावी पैरवी करने वाले लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा, विवेचक उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह एवं पैरोकार आरक्षी विनोद की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।
केशव गुप्ता

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