
बदायूं
बदायूँ में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी कार्रवाई
दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, पीड़िता को मिलेगा 1.25 लाख रुपये अर्थदंड
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के चलते दुष्कर्म के एक आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 1 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला थाना मूसाझाग में वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 96/2025 से संबंधित है। अभियुक्त मनोज उर्फ अनुज पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम गुलडिया थाना मूसाझाग के विरुद्ध बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक मानबहादुर सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र पोक्सो कोर्ट-02 बदायूँ में दाखिल किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल जनपद बदायूँ एवं पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को माननीय पोक्सो कोर्ट-02 बदायूँ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 137(2) बीएनएस में 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 87 बीएनएस में 10 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
न्यायालय द्वारा लगाया गया समस्त अर्थदंड पीड़िता को प्रदान किया जाएगा। वहीं मामले में सह आरोपी सत्यपाल, मुन्नी देवी एवं दीपक उर्फ मूटा को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
इस सफल कार्रवाई में लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह, विवेचक उप निरीक्षक मानबहादुर सिंह तथा पैरोकार आरक्षी विकास वर्मा की भूमिका सराहनीय रही। बदायूँ पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
केशव गुप्ता

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