बदायूँ: 24 अप्रैल। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन सी0पी0 मौर्य ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्याकंन) तृतीय संशोधन 2015 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मूल्याकंन सूची को 16 नवम्बर 2022 से प्रभावी किया गया था। उन्हांेने बताया कि आगामी प्रभावी होने वाली वार्षिक प्रस्तावित मूल्याकंन सूची आम जनमानस के अवलोकनार्थ अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) बदायूँ, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बदायूँ तथा जनपद के समस्त तहसील के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, उपनिबन्धक कार्यालयों में 07 अपै्रल 2025 से उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि यदि इन पुनरीक्षित व संशोधित की गई दरों के सम्बन्ध में किसी को कोई विसंगति प्रतीत होती है तो अपनी आपत्ति व सुझाव 28 अप्रैल 2025 तक इन कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस में सांय 05ः00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। इन तिथियों एवं समय के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पुनरीक्षित मूल्याकंन सूची को प्रभावी करा दिया जायेगा।











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