11:06 am Wednesday , 21 May 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषसिद्ध अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा फांसी की सजा (मृत्युदण्ड) एवं कुल 2,30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।

थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 394/24 धारा 137(2)/87/ 65(2) /103(1)/238 BNS व 5(M)/6 पॉक्सों एक्ट बनाम अज्ञात अभि0 के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया तो अभि0 जाने आलम उर्फ जैना पुत्र रियाजुद्दीन नि0 मो0न0 03 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूँ के द्वारा घटना कारित करने का नाम प्रकाश में आया । मुकदमा उक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक बिल्सी राजेन्द्र सिह पुण्डीर द्वारा की गई है । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 586 संजीव कुमार व का0 1993 विक्की धामा थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19-03-2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त जाने आलम उर्फ जैना उपरोक्त को धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत फाँसी की सजा (मृत्युदण्ड) एवं 100000/-रु0 (एक लाख रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । धारा 65(2) बीएनएस एवं धारा 5(M)/6 पॉक्सों एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए फाँसी की सजा (मृत्युदण्ड) एवं 100000/-रु0 (एक लाख रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 137(2) बीएनएस में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 87 बीएनएस में दोषी पाते हुए 10वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अन्तर्गत धारा 238 बीएनएस में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । दोषसिद्ध जाने आलम उपरोक्त के गले में फाँसी लगाकर फंदे पर तब तक लटकाया जाए,जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये । दोषसिद्ध द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि 50 प्रतिशत पीड़िता/मृतका के पिता को अदा की जाये । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 586 संजीव कुमार व का0 1993 विक्की धामा तथा लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी व श्री वीरेंद्र सिंह व श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिह पुण्डीर का योगदान सराहनीय रहा है ।