पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/24 धारा 363/377/506/323 भादवि व 5/6 पॉक्सों एक्ट बनाम अंशू पुत्र रुपराम निवासी मीराजी चौक थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक महेशपाल सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17-03-2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त अंशू को दोषी पाते हुए केवल धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट के आरोप में आजीवन कारावास एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा । अभियुक्त उपरोक्त को धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 06 माह का कारावास एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा नकरने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा ।धारा 506 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा नकरने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा । अंशू उपरोक्त द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित को चिकित्सा पूर्ति हेतु किया जाएगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक उप निरीक्षक महेशपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।
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