7:32 pm Monday , 20 July 2026
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इस्लामनगर – माल विनिष्टीकरण टीम द्वारा नियमानुसार नष्ट

इस्लामनगर जनपद बदायूं पर माल विनिष्टीकरण टीम द्वारा अवैध शराब के अभियोग से 609 पेटी, कुल 5081 लीटर अवैध शराब व 45 कट्टे चोकर को नियमानुसार नष्ट किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन,अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के0के0 सरोज व क्षेत्राधिकारी बिल्सी उमेश चन्द्र द्वारा चलाये जा रहे शराब नष्टीकरण के अभियान के क्रम में थाना इस्लामनगर द्वारा मा० न्याया० से अनुमति प्राप्त कर माल विनिष्टीकरण टीम द्वारा मु0अ0स0 10/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि में अवैध शराब की कुल 609 पेटी में कुल 5081 लीटर अवैध शराब व 45 कट्टे चोकर को थाना प्रांगण मे खाली जगह मे जेसीबी से गड्‌डा खुदवाकर नियमानुसार नष्ट किया गया । उपरोक्त मुकदमे में बाद तनकी परीक्षण आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किये जा चुका है जिसके सम्बन्ध मे नियमानुसार उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अवैध शराब थाना मालखाने में रखी होने के कारण थाना परिसर में दुर्गन्ध आ रही थी तथा उसमें गैस बनने से वातावरण प्रदूषित हो रहा था तथा संक्रमण फैलने की आशंका के दृष्टिगत माल के नियमानुसार विनिष्टीकरण हेतु प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर हरेन्द्र सिंह द्वारा मा० न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट द्वितीय जनपद बदायूं को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसके अनुक्रम में मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट द्वितीय जनपद बदायूं के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.12.2024 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्पेशल रिट पिटीशन संख्या 2745/2020 सुन्दर भाई अम्बालाल देशाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य 2020 (10) ए०सी०सी०-283 में पारित निर्णय के अनुक्रम में प्रापर्टी निस्तारण के सम्बन्ध में B.N.S.S. की धारा 497/503 के अन्तर्गत दिशा निर्देशों जिनमें आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत माल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उनका निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। सम्बन्धित आदेश प्राप्त होने पर उक्त आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं पर पंजीकृत मु0अ0स0 10/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि में अवैध शराब की कुल 609 पेटी में कुल 5081 लीटर अवैध शराब व 45 कट्टे चोकर का विनिष्टीकरण करने हेतु अभियोजन अधिकारी की मौजूदगी में उपरोक्त बरामद माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण करने हेतु आदेश प्राप्त हुआ।

आज दिनांक 08.02.2025 को मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट द्वितीय जनपद बदायूं के उक्त माल के विनिष्टीकरण आदेश के अनुपालन मे 1. श्रीमान सहायक अभियोजन अधिकारी 2. श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिल्सी 3. श्रीमान प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर 4. एचएम श्री संजय कुमार थाना इस्लामनगर जिला बदायूं की मौजूदगी मे बरामद शुदा माल में एक एक सैम्पल सुरक्षित रखते हुये उपरोक्त समस्त माल का नियमानुसार जेसीबी से थाना परिसर के खाली पडे फील्ड में गड्‌डा खुदवाकर व बरामदा उपकरणो को जेसीबी से क्रश कराकर विनिष्टीकरण किया गया।

माल विनिष्टीकरण करने वाली टीम :-
1. श्री दिपेन्द्र कुमार सेंगर सहायक अभियोजन अधिकारी
2. श्री उमेश चन्द्र क्षेत्राधिकारी बिल्सी
4. श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक इस्लामनगर
5. एचएम श्री संजय कुमार थाना इस्लामनगर जिला बदायूं

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