8:31 am Friday , 23 May 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से जालसाजी व धोखाधड़ी करने के आरोप में संलिप्त 03 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 5,000-5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/16 धारा 419/420/467/469/471 भादवि बनाम 1- सोमपाल पुत्र बदनसिंह 2- चिम्मन लाल पुत्र डोरीलाल 3- बनवारी लाल पुत्र परशुराम निवासीगण कतगाँव थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री प्यारेलाल थाना बिसौली व उप निरीक्षक श्री मंगल सिंह थाना बिसौली द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय न्यायिक मजस्ट्रेट द्वितीय बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 जय प्रकाश थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-01-2025 को मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण सोमपाल, चिम्मनलाल व बनवारी लाल शर्मा को धारा 469/471 भादवि के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण सोमपाल, चिम्मनलाल, बनवारीलाल शर्मा प्रत्येक को धारा 419 भादवि में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 – 1000 /- रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 420 भादवि में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 – 1000 /- रु0 के अर्थदण्ड से व धारा 467 भादवि में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 3000 – 3000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा ने करने की स्थिति में अभियुक्तगण एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे ।
पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक 1- श्री राजेश कुमार एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री प्यारेलाल व उप निरीक्षक श्री मंगल सिंह थाना बिसौली का योगदान सराहनीय रहा ।