पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गोली मारकर घायल करने के 04 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास एवं 7,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जरीफनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2009 धारा 307/506 भादवि बनाम 1. चौहान सिंह 2. हिटलर 3. कल्यान पुत्रगण सुन्दर 4. चन्द्रपाल पुत्र मुन्नलाल नि0गण समसपुर भूड़ थाना जरीफनगर, बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक श्री आर0एम0 यादव द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 द्वितीय, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विनोद थाना जरीफनगर द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 द्वितीय, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-02-2025 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 द्वितीय,बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 506 भादवि के तहत 02 वर्ष के कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02-02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विनोद तथा लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार एवं विवेचक उपनिरीक्षक श्री आर0एल0 यादव का योगदान सराहनीय रहा ।