2:50 pm Wednesday , 29 July 2026
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले दोषी को 5 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

बदायूं

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले दोषी को 5 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई

केशव गुप्ता की रिपोर्ट

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और पाक्सो एक्ट के गंभीर अपराध में शामिल अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना कुंवरगांव क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 137/24 में अभियुक्त हाकिम पुत्र महेन्द्रपाल निवासी ग्राम चकोलर के खिलाफ धारा 363, 366, 376(3) आईपीसी एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल एवं पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार ने लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा (एडीजीसी) के साथ मिलकर न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट, बदायूँ ने अभियुक्त हाकिम को दोषी ठहराते हुए धारा 363, 354 आईपीसी एवं 9/10 पाक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस सफल न्यायिक कार्रवाई में विवेचक उपनिरीक्षक रविन्द्र सिंह, पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार तथा लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह वर्मा की भूमिका को सराहनीय बताया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा दोषियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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