9:58 pm Thursday , 30 July 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन एवं प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया है।
थाना जरीफनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2024 धारा 137(2)/65(1)/351(2) बीएनएस एवं ¾(2) पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त विवेक पुत्र रविशंकर निवासी ग्राम दहगवां थाना जरीफनगर, जनपद बदायूँ के खिलाफ पुलिस ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की विवेचना निरीक्षक रविकरन सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
इस संवेदनशील प्रकरण को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल एवं पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पैरोकार आरक्षी प्रवेश कुमार व विनोद कुमार ने लोक अभियोजक प्रदीप भारती के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालय में मजबूत पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप मा० न्यायालय पॉक्सो-03 कोर्ट, बदायूँ ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त विवेक को धारा 65(1) एवं ¾(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के साधारण कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 137(2) में 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 351(2) में 1 वर्ष के साधारण कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
बदायूँ पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई और त्वरित न्याय प्रक्रिया को लेकर पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ अधिकारियों ने विवेचक निरीक्षक रविकरन सिंह, पैरोकार आरक्षी प्रवेश कुमार, विनोद कुमार एवं लोक अभियोजक प्रदीप भारती के कार्य की सराहना की है

केशव गुप्ता

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