8:57 am Monday , 26 May 2025
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बिना अनुमति जिले से बाहर नहीं जाएगा गेहूं, आढ़तियों को रखना होगा किसान का ब्यौरा

बदांयू 26 मार्च।
गेहूं खरीद में मनमानी नहीं चलेगी। अब ट्रक व रेलगाड़ियों से गैर प्रांत के लिए गेहूं की खेप भेजना आसान नहीं होगा। किसानों को गेहूं का निर्धारित मूल्य दिलाते हुए भंडारण व गैर जिले में भेजने पर रोक लगाने के प्रति सरकार सक्रिय हो गयी है ?। शासन की ओर से निगरानी के लिए टीम गठित करने की तैयारियां चल रही है। रेलवे को भी पत्र भेज कर रैक पर गेहूं लोड होने की सूचना देने की बात कही गई है ?। कहा गया है कि बिना अनुमति जिले से बाहर गेहूं नहीं भेजा जा सकेगा।

फसल समर्थन मूल्य योजना के तहत 17 मार्च से जिले में एजेंसियां क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद का औपचारिक शुभारंभ कर चुकीं है। अब तक किसी भी क्रय केंद्र पर खरीद की बोहनी तक नहीं हुई है, जबकि बाजार में आढ़तियों ने किसानों से गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। ———————————————-अब आढ़तियों को रखना होगा किसान का ब्यौरा । शासन की मंशानुरूप अब आढ़तियों को गेहूं खरीद का रजिस्टर तैयार करते हुए खरीद के बाद किसान का नाम, पता व मोबाइल नंबर रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। वहीं समर्थन मूल्य से अधिक पर आढ़ती गेंहू नहीं खरीद सकेंगे।

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