। ******** बदांयू 15 फरवरी। जिले में फुटकर लाइसेंसी मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की पड़ताल नहीं हो सकी है। जिले में सभी मेडिकल स्टोर के लाइसेंस इस शर्त पर दिए गए हैं कि दवाओं का वितरण फार्मासिस्ट ही कर सकेंगे। सितंबर 2024 में आयुक्त ने बिना फार्मासिस्ट के संचालित मेडिकल स्टोर की रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके बाद से विभाग चुप्पी साधे है, एक भी मेडिकल स्टोर की पड़ताल नहीं हो सकी है। हालांकि थोक विक्रेताओं पर यह शर्त लागू नहीं है।
अपर निदेशक के स्तर से भेजी गई रिपोर्ट में मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट होने की रिपोर्ट दे दी गई थी, लेकिन कोन किस पर है बैठता है कहां किस-किस नाम से मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई।
उधर, आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से मेडिकल स्टोरों के बारे में फिर से सूचना मांगी है। प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं, या बिना फार्मेसिस्ट के संचालन हो रहा है।इस पर विभाग चुप्पी साधे हुए है।